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उज्जैन में दो महीने की ‘शांति’: DJ बंद! लाउडस्पीकर बजाया तो होगी कार्रवाई – कलेक्टर का सख्त फरमान …
उज्जैन लाइव, उज्जैन, श्रुति घुरैया:
उज्जैन में अब 11 फरवरी से अगले दो महीने तक बिना अनुमति DJ, बैंड और लाउडस्पीकर पूरी तरह बैन रहेंगे। दरअसल, उज्जैन में एमपी बोर्ड सहित अन्य परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने सख्त आदेश जारी किए हैं, जिनके अनुसार अब आपको अगले दो महीने DJ, बैंड और लाउडस्पीकर बजाने से पहले अनुमति लेनी होगी। हालाँकि अनुमति मिलने के बावजूद ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग सिर्फ सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही किया जा सकेगा, और वह भी तय मानकों के तहत— लाउडस्पीकर 10 डेसिबल और साउंड सिस्टम 5 डेसिबल से अधिक नहीं बजेंगे।
कलेक्टर ने साफ कहा है कि अस्पताल, नर्सिंग होम, कोर्ट, स्कूल-कॉलेज, सरकारी दफ्तर और बैंकों के 200 मीटर के दायरे में कोई भी ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाना पूरी तरह से वर्जित रहेगा। साथ ही अगर किसी ने इस आदेश को तोड़ा, तो यह दंडनीय अपराध माना जाएगा।
कलेक्टर के इस कड़े फैसले से शहर में सन्नाटा छा सकता है, लेकिन विद्यार्थियों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। अब देखना यह होगा कि इस आदेश को कितनी सख्ती से लागू किया जाता है और लोग इसे कितना गंभीरता से लेते हैं।